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कोटखाई मामला: हाईकोर्ट ने CBI को जारी किया नोटिस

पी. चंद, शिमला |

कोटखाई गुड़िया रेप मर्डर मामले में आशीष चौहान की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद प्रदेश हाइकोर्ट ने याचिका पर कोई फैसला लेने से पहले सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि गुड़िया मामले में आशीष चौहान की क्या भूमिका थी। सीबीआई के जवाब के बाद ही आशीष की जमानत याचिका पर कोई फैसला लिया जाएगा। आशीष की जमानत याचिका पर अब 11 सितंबर को सुनवाई होगी। ये जानकारी सीबीआई के वकील अंशुल बंसल ने दी।

गौरतलब है कि कोटखाई के गुड़िया प्रकरण में आरोपी आशीष चौहान की जमानत याचिका पर आज यानी 28 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। यह सुनवाई जस्टिस संदीप शर्मा की कोर्ट में होने वाली थी। आरोपी ने दो बार जमानत याचिका दाखिल की थी औऱ दो ही दफा कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया था। अब तीसरी बारी भी सिंगल बैंच में ही सुनवाई होने वाली थी। इस आरोपी को पुलिस ने कोटखाई के हलाईला क्षेत्र से 12 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 5 और आरोपी पकड़े गए थे।

उधर,  CBI के वकील कोर्ट में कह चुके हैं आशीष को इस स्टेज पर जमानत देना सही नहीं है,अभी वह न्यायिक हिरासत में चल रहा है। कुछ दिन पहले ही जांच एजेंसी ने 3 युवकों के घरों में छापेमारी की थी। इनमें से आशीष का घर भी शामिल था।