कुल्लू: चरस तस्कर को दस साल कैद और एक लाख जुर्माना

<p>विशेष न्यायधीश-दो कुल्लू नितिन कुमार की अदालत ने एक व्यक्ति को चरस तस्करी के मामले में दस साल की कैद और एक लाख रुपए जर्माना की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि चरस तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधी-दो कुल्लू ने सजा भूप सिंह पुत्र धनी राम निवासी भलाहण को सुनाई गई है।</p>

<p>उन्होंने बताया कि भूप सिंह ने भुंतर पुलिस की टीम ने 17-09-2016 को जछणी मोड़ के पास 1 किलो 300 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था और उसके बाद भुंतर थाना में व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था उसके बाद मामले का न्यायालय में मामले का ट्रायल चल रहा था। अब आरोप तय होने के बाद सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि जुर्माना के तौर पर एक लाख अदा न करने की सूरत में व्यक्ति को एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।</p>

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