हमीरपुर के बडसर उपमंडल के एक सरकारी स्कूल में छात्रा के साथ यौन उत्पीडन के मामले में शिक्षा विभाग ने आरोपी अध्यापक को नौकरी से निलंबित कर दिया है। 15 सितंबर को आरोपी अध्यापक के खिलाफ बड़सर थाने में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद आरोपी अध्यापक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी।
बता दें कि स्कूल टीचर ने 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा का स्कूल परिसर में शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने ये बात परिजनों को बताई। पीड़िता के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से इसकी शिकायत की, लेकिन स्कूल प्रबंधन पर मामले का दबाने के आरोप लगे। इसके बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी टीचर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद आरोपी टीचर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। सूत्रों के अनुसार शिकायत के बाद एसएचओ बड़सर ने बयान दर्ज करने के लिए स्कूल का दौरा किया है।
शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक हमीरपुर देश राज बरवाल ने माले की पुष्टि करते हुए कहा कि विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अध्यापक को निलंबित कर दिया है।1965 के रूल्ज 19 (1) के तहत यह कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा की गई है।