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हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 महीनों में क्लास-III और क्लास-IV श्रेणियों में दिव्यांगजनों के लिए 231 पदों पर भर्ती की गई
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दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया
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विभाग ने सभी बैकलॉग पदों को वित्तीय वर्ष के अंत तक भरने का निर्देश दिया है
शिमला : हिमाचल प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में उल्लेखनीय तेजी आई है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सरकारी सेवाओं में 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा रहा है। राज्य के अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम सशक्तिकरण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच क्लास-III और क्लास-IV श्रेणियों में कुल 231 पदों पर दिव्यांगजनों की भर्तियां हुई हैं।

विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि यह आंकड़ा पिछले पांच वर्षों (2019-2024) में हुई 222 भर्तियों के मुकाबले काफी अधिक है। 231 पदों में से 69 पद दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए, 63 पद श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए, 53 पद चलन विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए और 46 पद ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता व अन्य श्रेणियों के लिए भरे गए हैं।
विभाग की निदेशक किरण भड़ाना ने जानकारी दी कि सभी सरकारी विभागों को वित्तीय वर्ष के अंत तक दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित बैकलॉग पदों को भरने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 10 महीनों में रिकॉर्ड संख्या में भर्तियां हुई हैं। इन भर्तियों में सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति, बौनापन, तेजाब हमला पीड़ित और मांसपेशी विकृति जैसी श्रेणियों के व्यक्तियों को शामिल किया गया है।



