<p>हिमाचल में लगने वाली औद्योगिक इकाइयां और उद्योग अब हिमाचलियों को रोजगार देने में आनाकानी नहीं कर सकेंगे। उद्योगों में 80 प्रतिशत रोजगार हिमाचल में रहने वाले लोगों को सुनिश्चित करना होगा।</p>
<p>राज्य सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार एक अप्रैल, 2018 के बाद विस्तार की इच्छुक औद्योगिक इकाइयों को नियमित, अनुबंध, उप-अनुबंध, दैनिक आधार या अन्य प्रकार के रोजगार सहित अधिक विस्तार के अनुसार सृजित अतिरिक्त श्रमशक्ति के लिए ठेकेदार और आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से रखे जाने वाले लोगों में 80 प्रतिशत रोजगार स्थाई हिमाचलियों को देना होगा। यह शर्त उन सभी औद्योगिक इकाइयों पर भी लागू होंगी जो एक अप्रैल, 2018 के बाद प्रदेश में स्थापित हुई हैं।</p>
<p>उद्योग विभाग के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि ज्यादा विस्तार करने वाली औद्योगिक इकाइयां ही इस नियम के दायरे में आएंगी। इसलिए पूर्व में स्थापित उद्योग जो बहुत अधिक डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं, वह इन नियमों में किए गए संशोधन के तहत नहीं आएंगे। प्रवक्ता ने बताया कि 80 प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार देने की शर्त इसलिए रखी गई है क्योंकि राज्य में अब तकनीकी रूप से प्रशिक्षितों की कोई कमी नहीं है। राज्य में लगभग 250 तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, 30 बहुतकनीकी संस्थान, लगभग 40 इंजीनियरिंग कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं।</p>
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