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हाईकोर्ट के आदेश के बाद ज्वालामुखी में हटाए अवैध कब्जे

मृत्युंजय पुरी |

हाईकोर्ट के आदेशानुसार प्रशासन ने ज्वालामुखी मंदिर मार्ग नंबर एक में अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्त रुख अपना लिया है।जिससे दुकानदारो में हड़कंप मच गया है। हाईकोर्ट ने ज्वालामुखी के एसडीएम को सख्त आदेश दिए है कि मन्दिर अधिकारी तहसीलदार के साथ मिलकर मुख्य मंदिर मार्ग में अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाये और 13 जुलाई तक उनकी  रिपोर्ट पेश की जाये।

अवैध कब्जाधारियों पर नकेल कसी जा रही है। प्रशासन ने 3 घंटे के अंदर स्थानीय दुकानदारों को अपना सामान उठाने के लिए निर्देश दे दिए थे,ताकि किसी दुकानदार का नुकसान न हो। लेकिन समयअवधि समाप्त होने के बाद भी उन्होंने कब्जा नही छोड़ा।

डी एसपी योगेश दत्त ने बताया कि तीन बजे समय अवधि समाप्त हो जाने पर प्रशासन ने एक बार फिर से अपना अभियान छेड़ा। जिसके अंतर्गत कुछ दुकानदारों का सामान भी गाड़ियों में भर कर जब्त कर लिया।

तहसीलदार ज्वालामुखी वेद प्रकाश अग्निहोत्री ने बताया कि ज्वालामुखी प्रशासन ने हाईकोर्ट के निर्देशानुसार मंदिर रोड की पैमाइश शुरू कर दी है, इस दौरान नगर परिषद के ईओ और राजस्व विभाग के कानूनगो और पटवारी मौजूद हैं।