<p>राजधानी में उपमंडलाधिकारी शहरी शिमला मनजीत शर्मा ने आदेश जारी करते हुए शिमला शहर के अन्तर्गत सभी निजि अस्पताल, नर्सिंग होम, कैमिस्ट, निजि तौर पर व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडरों के भंडारण की सूचना 24 घण्टों के अंदर उपमण्डल अधिकारी शिमला शहरी कार्यालय को सूचना देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत और ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता को प्राथमिकता प्रदान करने के उद्देश्य से यह आदेश पारित किए गए हैं।</p>
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उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में एक निगरानी और जांच दस्ते का गठन किया गया है जिसमें तहसीलदार शिमला शहरी सुमीत शर्मा, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से श्रवण, उद्योग विभाग से मुनीश और सदर, छोटा शिमला और बालुगंज थानों के थाना अधिकारी शामिल है। गठित उड़नदस्ता द्वारा शहरी क्षेत्रों के सभी गोदाम, स्टोरर्ज, औद्योगिक इकाईयों, पावर परियोजनाओं, निजि अस्पतालों, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बगेरह का निरीक्षण कर ऑक्सीजन सिलैंडरों का श्रेणियों वाईज सूची तैयार करेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।</p>
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