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नगर परिषद हमीरपुर सहित सभी छह पंचायतें कंटेनमेंट जोन से विमुक्त, डीसी ने जारी किए आदेश

नवनीत बत्ता |

नगर परिषद हमीरपुर सहित सभी कंटेनमेंट जोन घोषित सभी छह पंचायतों को कंटेनमेंट जोन विमुक्त कर दिया है। अब इन क्षेत्रों में भी दूसरे क्षेतत्रों की तरह ही छूट मिलेगी। यह आदेश जिला हमीरपुर के समस्त क्षेत्रों के लिए तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। हालांकि जिला में निषेधाज्ञा/पूर्णबंदी आगामी आदेशों तक जारी रहेगी। इस संदर्भ में डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने आदेश परित कर दिए हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि हमीरपुर जिला में कोविड-19 संक्रमण के दो मामले सामने आने के उपरांत इस बिमारी (कोविड-19) को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हमीरपुर उपमंडल के अंतर्गत नगर परिषद हमीरपुर के सभी 11 वार्ड, ग्राम पंचायत बजूरी, दड़ूही एवं अणु और नादौन उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत जोल-सप्पड़, रंगस और बोणी पंचायतों को सील (बंद) कर दिया गया था।

आदेशों के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर ने सूचित किया है कि संक्रमित मामले सामने आने के बाद 14 दिनों की अवधि पूर्ण हो चुकी है और इस अवधि में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान पूर्ण करने के बाद अब चूंकि कोविड-19 का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। संक्रमित व्यक्तियों के सभी प्राथमिक एवं द्वितयिक सम्पर्कों का भी अनुगमन किया गया, लेकिन संक्रमण का एक भी मामला नहीं मिला है। ऐसे में नगर परिषद हमीरपुर एवं उपरोक्त अन्य पंचायतों को कंटेनमेंट (रोकथाम) जोन में बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी ने हमीरपुर नगर परिषद के सभी 11 वार्डों, ग्राम पंचायत बजूरी, दड़ूही और अणु (सभी हमीरपुर उपमंडल) तथा ग्राम पंचायत जोल-सप्पड़, रंगस और बोणी (सभी नादौन उपमंडल) को सील (बंद) नहीं रखने और कंटेनमेंट जोन से विमुक्त (डी-नोटिफाई) करने के आदेश पारित किए हैं। ऐसे में गत दिनांकः 23 अप्रैल, 2020 और दिनांकः 26 अप्रैल, 2020 को जारी आदेशों के तहत और कंटेनमेंट जोन अधिसूचित होने से पूर्व प्रदत्त सभी प्रकार की छूट इन क्षेत्रों में भी लागू मानी जाएंगी।