Ambuja Cement pollution fine. हिमाचल प्रदेश के दाड़लाघाट स्थित अंबुजा सीमेंट कंपनी पर प्रदूषण फैलाने के कारण 6.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह जुर्माना 8 दिसंबर से 30 दिसंबर 2024 के बीच 22 दिनों तक क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने के कारण लगाया है। इस अवधि में कंपनी से जहरीला धुआं निकलता रहा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।
अमर उजाला ने इस मामले को प्रमुखता से उजागर किया था। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने चार बार क्षेत्र का निरीक्षण किया। पहली बार 10 दिसंबर को बोर्ड की टीम ने दौरा किया और कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कंपनी ने तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए जवाब दिया कि 8 दिसंबर को प्री-हीटर सिस्टम में एक छोटा छेद हो गया था, जिससे धुआं निकल रहा था।
बोर्ड ने 13 दिसंबर और 27 दिसंबर को फिर से क्षेत्र का दौरा किया, लेकिन समस्या बनी रही। 30 दिसंबर को बोर्ड ने अंतिम नोटिस जारी किया। इसके बावजूद जब समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो बोर्ड ने कंपनी पर 6.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने कहा कि कंपनी को यह जुर्माना तीन दिन के भीतर भरना होगा। ऐसा न करने पर बोर्ड नियमों के तहत सख्त कार्रवाई करेगा।



