<p>जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के खतरे के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निहित शक्तियों के तहत जारी अपने आदेशों में आवश्यक संशोधन किए हैं। यह संशोधन प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों एवं आम जन की सुविधा के दृष्टिगत किए गए हैं। इन संशोधित आदेशों के अनुसार किराना, दूध, बै्रड, फल, सब्जी, मीट, मछली, अन्य बिना पके खाद्य पदार्थ तथा पशु चारा विक्रय कर रही दुकानें अब प्रातः 8.00 बजे से 11.00 बजे तक खुली रहेंगी ताकि लोग इस अवधि में आवश्यक सामान क्रय कर सकें। अब दवा की दुकानों को प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए हैं ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े।</p>
<p>आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इस समयावधि में भी घरों से बाहर किसी भी स्थान पर 5 या इससे अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। इस अवधि में लोग केवल अपने आवास से आवश्यक खरीददारी करने या आवश्यक सेवाओं तक एवं वापिस आवास ही आ-जा पाएंगे। एक परिवार अथवा आवास से एक ही व्यक्ति को समीम की दुकान से आवश्यक वस्तुएं क्रय करने की अनुमति होगी। वाहनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस अवधि में सभी को ‘सोशल डिस्टैन्सिग’ प्रक्रिया का पालन करना होगा।</p>
<p>सार्वजनिक तथा निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम तथा आपातकालीन चिकित्सा के लिए इनमें आने वाले व्यक्तियों, स्वास्थ्य कर्मी, आयुष एवं होम्योपेथी कर्मी, जिला प्रशासन, दण्डाधिकारी कार्य एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के साथ संल्गन सरकारी कर्मी, कारागार, केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन पुलिस, सेना, अर्द्ध सैनिक बल, गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षा बल, कोविड-19 के न्यूनीकरण कार्य में संल्गन एसे सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कर्मचारी जिन्हें सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, विद्युत, जल एवं नगर परिषद जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले अधिकारी एवं कर्मी, कोषागार एवं अग्निशमन सेवाएं, बैंक, एटीएम तथा दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी सहित इंटरनेट सेवाएं इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगी। पशु पालन विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी, वन विभाग, सड़क अधोसंरचना कार्य में संल्गन कर्मी इन आदेशों के दायरे से बाहर होंगे। प्राधिकृत प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी भी इन आदेशों के दायरे से बाहर होंगे।</p>
<p>एपीएमसी की सोलन एवं नालागढ़ स्थित सब्जी मण्डी प्रातः 07.00 बजे से 11.00 बजे तक कार्य करेंगी। कीटनाशकों की सरकारी तथा निजी दुकानें प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक खुली रहेंगी। वर्तमान में बन्द होटल गैस्ट हाऊस एवं होम स्टे के प्रयोग की अनुमति केवल ऐसे व्यक्तियों को ठहराने के लिए दी जाएगी जो कफ्र्यू के कारण फंस गए हैं। घर पर दूध पूर्व की भान्ति पंहुचाया जाता रहेगा। कवारेनटाईन सुविधा के लिए निश्चित दुकानें पर भी यह आदेश लागू नहीं होंगे। सभी को केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा। उक्त सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने विभागाध्यक्ष द्वारा जारी पहचान पत्र साथ रखना होगा।</p>
<p>पैट्रोल पंप, रसोई गैस, तेल ऐजेन्सियां, इनके गोदाम, परिवहन संबंधित गतिविधियां इन आदेशों के दायरे से बाहर रहेंगी। इस अवधि में सभी आवश्यक वस्तुओं जिसमें खाद्य पदार्थ, दवा एवं मैडिकल उपकरण सम्मिलित हैं का ई-वितरण जारी रहेगा। निरंतर प्रक्रिया वाली उत्पादन और विनिर्माण इकाइयां भी इस अवधि में कार्य कर सकेंगी। इन इकाईयों को जिला दण्डाधिकारी से आवश्यक अनुमति लेनी होगी तथा समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों एव सावधानियों का पालन करना होगा।</p>
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