➤ एएमआरयू के नवनियुक्त वीसी की नियुक्ति को जनहित याचिका में चुनौती
➤ हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार कार्यालय में 2 लाख रुपये जमा कराने को कहा
➤ मामले की अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी
शिमला। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नेरचौक स्थित अटल मेडिकल एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी (एएमआरयू) के नवनियुक्त कुलपति की नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कुलपति की नियुक्ति से संबंधित 29 जुलाई 2026 की अधिसूचना को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। याचिका में नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से 2 लाख रुपये रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कराने का आदेश दिया है। अदालत ने यह शर्त याचिकाकर्ता की याचिका के पीछे की वास्तविक मंशा और उसके आधार की जांच के संदर्भ में रखी है।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ के समक्ष हुई। याचिका नोएडा निवासी देव आशीष भट्टाचार्य की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने एएमआरयू के नवनियुक्त कुलपति की नियुक्ति से जुड़ी अधिसूचना को अदालत में चुनौती देते हुए नियुक्ति को निरस्त करने का अनुरोध किया है।
पूर्व में भी कुलपति की नियुक्ति से जुड़ी याचिका का उल्लेख
सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह तथ्य भी रखा गया कि याचिकाकर्ता ने इससे पहले वर्ष 2024 में केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को लेकर भी इसी तरह की जनहित याचिका दायर की थी। उस मामले में याचिकाकर्ता के क्षेत्राधिकार को लेकर सवाल उठाए गए थे और याचिका को 1 मई 2025 को खारिज कर दिया गया था।
इसी पृष्ठभूमि में मौजूदा याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका के उद्देश्य और वास्तविक मंशा को परखने के लिए 2 लाख रुपये जमा कराने की शर्त रखी। अदालत ने आदेश में याचिकाकर्ता के बाहरी राज्य से होने और पूर्व में दायर की गई याचिका के संदर्भ को भी ध्यान में रखा।
वकील ने मांगा समय, अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को
हाईकोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अपने पक्षकार से आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए समय देने का अनुरोध किया। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।
अब मामले की अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी। उस समय याचिका से जुड़े आगे के पहलुओं पर अदालत में सुनवाई होगी। फिलहाल अदालत के समक्ष मुख्य मामला एएमआरयू के कुलपति की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका और उस पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया का है।
क्या है एएमआरयू का मामला
अटल मेडिकल एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी (एएमआरयू) हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नेरचौक में स्थित है। कुलपति की नियुक्ति से जुड़ी अधिसूचना को चुनौती दिए जाने के बाद यह मामला अब न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बन गया है। हालांकि, नियुक्ति पर अंतिम स्थिति हाईकोर्ट में मामले की आगे होने वाली सुनवाई और अदालत के आदेशों के बाद ही स्पष्ट होगी।
फिलहाल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 2 लाख रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है और मामले को अगली सुनवाई के लिए 15 अक्तूबर को सूचीबद्ध किया है। याचिका में लगाए गए आधारों और नियुक्ति से जुड़े पक्षों पर अदालत में आगे सुनवाई के दौरान स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।



