<p>जिला दंडाधिकारी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने जिला हमीरपुर के समस्त शस्त्र लाईसैंस धारकों को सूचित किया है कि भारत सरकार के आदेशानुसार सभी शस्त्र लाईसैंस धारकों को 29 जून, 2020 से पहले विशिष्ट पहचान नंबर (यूनीक आईडैंटीफिकेशन नंबर) लगवाना अनिवार्य है।</p>
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उन्होंने बताया कि अब नए एएलआईएस साफ्टवेयर में डाटा दर्ज करने के लिए विशिष्ट पहचान नंबर (यूनीक आईडैंटीफिकेशन नम्बर) होना अति आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त तिथि के भीतर यूनीक कोड नहीं लेता है तो 30 जून, 2020 से उसका शस्त्र लाईसैंस अमान्य हो जाएगा।</p>
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