<p>उपमण्डलाधिकारी शिमला शहरी मंजीत शर्मा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि शिमला शहर में सभी दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों व प्रतिष्ठानों को खोलने और बंद करने की सभी बंदिशों को हटा लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह प्रतिष्ठान, दुकानें और व्यवसायिक संस्था, दुकान एवं व्यवसायिक संस्थान अधिनियम, 1969 के अनुरूप निर्धारित किए गए समय और नियमों पर खोलने व बंद किए जाएंगे, जिसका सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है। </p>
<p>उन्होंने निर्देश दिए कि इस दौरान कोविड-19 के तहत जारी दिशा-निर्देशों तथा विशेष मानक संचालन नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए, जिसके तहत सामाजिक दूरी बनाएं रखने, सैनेटाइजर का उपयोग करने, मास्क पहने की अनिवार्यता तथा स्वच्छता के सम्पूर्ण सलाहों को दुकान एवं संस्थान अथवा प्रतिष्ठानों के मालिकों द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।<br />
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