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SC के आदेश पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, हमीरपुर में 9 दुकानों पर चला पीला पंजा

नवनीत बत्ता |

मालिकाना हक़ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की तामील करवाते हुए हमीरपुर प्रशासन ने बुधवार को 9 अवैध दुकानों को तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार भोटा चौक में निजी भूमि पर अवैध निर्माण का मामला क़रीब 30 साल तक कोर्ट में चलने के बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को हटाने का फैसला सुना दिया था।

इसके बावजूद कब्जा छुड़ाने की कार्रवाई में 2 साल लग गए। भोटा चौक के पास निजी भूमि पर बनाई गई 9 दुकानों पर प्रशासन और पुलिस के पहरे में कार्रवाई हुई। इस अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाने से पहले चौक के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके।

हमीरपुर तहसीलदार मित्रदेव सिंह ने बताया कि दो परिवारों के बीच निजी भूमि का विवाद चला हुआ था और अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 दुकानों को गिराने के आदेश दिए हैं, जिसके तहत ही दूसरी पार्टी को कब्जा दिलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोर्ट में  मामला करीब तीस साल तक चला रहा है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने वाले मालिक नरेन्द्र सिंह ने बताया कि 1988 से अवैध कब्जा किया गया था और तीस साल तक  कोर्ट में केस चला रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों  के बाद कब्जा दिलाया जा रहा है।

गौरतलब है कि कसौली में अवैध निर्माण हटाने के समय हुए गोली कांड घटना के बाद प्रशासन और पुलिस दोनों चौकन्ने हो गए हैं। जिसके चलते ही बुधवार सुबह से  बड़ी संख्या में पुलिस दल मौजूद रहा। मुख्य मार्ग से छोटे वाहनों को न भेजकर लिंक रोड से भेजा गया। इस कारण मेन बजार में जाम लगता रहा । इस अवसर पर एसपी रमन कुमार मीणा, डीएसपी रेणु शर्मा, आईपीएस आकृति शर्मा और तहसीलदार मित्रदेव सिंह भी मौके पर मौजूद रहे।