<p style=”text-align:justify”>हाईकोर्ट ने एचपीयू में प्रोफेसरों के पदों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भरने के आग्रह को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई में एचपीयू के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड सहित 20 अगस्त को तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार को आदेश दिए हैं कि वह टेबूलेटेड फॉर्म में न्यायालय को यह जानकारी दें कि उन्होंने विभाग आधार पर इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए हैं।</p>
<p style=”text-align:justify”>अगर कदम उठाए हैं तो कब तक चयन प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। न्यायालय ने हालांकि छात्रों की पढ़ाई पर विपरीत असर न पड़े इस कारण पहले गेस्ट फेकल्टी में अपनी सेवाएं देने वाले प्रोफेसरों को नियमित तौर पर अपनी सेवाएं देने के आदेश जारी किए हैं।</p>
<p style=”text-align:justify”>बता दें कि धर्मपाल द्वारा दायर याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि अगस्त 2017 में 10 गेस्ट प्रोफेसर को कंप्यूटर साइंस विभाग में नियुक्ति दी गई थी। यह नियुक्ति उन्हें यूजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के खिलाफ दी गई है। जबकि इन पदों को यूजीसी द्वारा जारी किए गए मापदंडों और प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा इन पदों को भरने के लिए बनाए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भरा जाना था।</p>
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