आरोपी को भुगतनी होगी 9 महीने की कैद व भरना होगा 21 लाख 50 हजार हर्जाना
मंडी: सेशन जज मंडी राजेश तोमर की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए आरोपी को दी गई 9 महीने की कैद व 21 लाख 50 हजार रूपए हर्जाना भरने की सजा को बरकरार रखा। यूनियन बैंक आफ इंडिया की मंडी शाखा ने अपनी वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से राम सिंह पुत्र खूब राम गांव सेगली उपतहसील कटौला जिला मंडी के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दायर किया था।
इस मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक मंडी ने की थी। कोर्ट ने 28 अप्रैल 2023 व 9 मई 2023 को सुनाए गए फैसले में राम सिंह को यह सजा सुनाई थी। राम सिंह ने इस सजा के खिलाफ सेशन जज की अदालत में अपील की थी। इस अपील को खारिज करते हुए सेशन कोर्ट ने राम सिंह की सजा को बरकरार रखा व उसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरैंडर करने के आदेश दिए। यूनियन बैंक द्वारा अपनी वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से अदालत में शिकायत दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया था कि आरोपी से बैंक ने 13 लाख रूपए लेने थे।
इसके बदले में जो उसने एक चेक 016059 दिनांक 22 दिसंबर 2014 को जारी किया वह बैंक में जरूरी राशि न होने से बाउंस हो गया। इस पर उसे इस पैसे को अदा करने के लिए कहा गया, नोटिस भी दिया गया मगर जब उसने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो मामले को अदालत में ले जाया गया। महेश चोपड़ा ने बैंक की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने राम सिंह को 9 महीने की कैद व 21 लाख 50 हजार रूप्ए हर्जाना देने के आदेश दिए। यह निर्णय सेशन अदालत में भी बरकरार रखा।
कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी संशय Shimla: मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की शनिवार…
Shimla: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हर साल आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा…
सीडीएससीओ ने अगस्त माह का ड्रग अर्ल्ट जारी कर दिया Solan: केद्रीय औषधि मानक…
Shimla: बिजली बेचकर देश के दूसरे राज्यों को रोशन करने वाले ऊर्जा राज्य हिमाचल…
New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय यात्रा पर अमेरिका रवाना हो गए हैं।…
आज का राशिफल 21 अप्रैल 2024 , शनिवार मेष🐐 (चू, चे, चो, ला, ली, लू,…