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कोरोना इफेक्ट: सेनेटाइजर उत्पादन इकाइयों को सेनेटाइजर बनाने की दी जा रही तत्काल अनुमति

पी. चंद, शिमला |

राज्य कर एवं आबकारी विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस (काविड-19) को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेनेटाइजर के उत्पादन के लिए मार्गदर्शिका जारी की है। उन्होंने कहा कि जारी निर्देशों और राज्य सरकार के प्रशासन की गंभीरता के दृष्टिगत राज्य कर एवं आबकारी विभाग सेनेटाइजर उत्पादन इकाइयों को सेनेटाइजर के उत्पादन की तत्काल अनुमति प्रदान कर रहा है।

प्रवक्ता ने बताया कि सेनेटाइजर के उत्पादन के लिए जरूरी लाइसैंस की स्वीकृति को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है और कानूनी प्रावधानों के अनुसार यह स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, जिन सेनेटाइजर उत्पादन इकाइयों ने सेनेटाइजर बनाने के लिए ईएनए (स्पिरिट) के आयात के लिए आग्रह किया है, उन्हें बिना किसी देरी के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जा रही है। पिछले सात दिनों में मैसर्ज साई कॉर्पोरेशन, मैसर्ज वेनेसा कॉस्मेटिक्स, नान्ज मेड र्साइंस फार्मा, मैसर्ज हैल्थ बायोटेक लिमिटेड, मैसर्ज अमील फार्मास्युटिकल्स इंडिया लिमिटेड, मैसर्ज आईटीसी लिमिटेड और नैक्सट केयर इन. को इस प्रकार की स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं।

उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य में सेनिटाइजर उत्पादन में कमी न होने पाए और सेनेटाइजर की उपलब्धता के लिए राज्य के प्रशासन की मद्द का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।