वैश्विक महामारी कोरोना के चलते सरकार द्वारा समय-समय पर नियामक, प्रतिबंधक एवं अन्य आदेश और अधिनियम जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल सरकार ने प्रदेश में धुंआ रहित तंबाकू उत्पाद जैसे गुटका, पान मसाला, सुपारी सहित इससे संबंधित अन्य चबाए जाने वाले पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं वितरण पर एक साल के लिए बैन लगा दिया है।
इस बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने बाताया कि COVID-19 महामारी के दौरान उक्त धुंआ रहित तंबाकू उत्पादों और अन्य तंबाकू पदार्थों के प्रयोग पर अथवा सामान्य रूप से भी सार्वजनिक स्थानों पर थूकना तत्काल प्रभाव से निषेध कर दिया गया है। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आरडी धीमान ने बताया कि IGMC शिमला में लॉकडाउन अवधि के दौरान सभी विभागों की आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे पूरी तरह जारी हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए IGMC शिमला में सामान्य बहिरंग विभागों (OPD) को सीमित रूप से शुरू करने का फैसला लिया गया है। ताकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से आने वाले रोगी विशेषज्ञ चिकित्सीय परामर्श सुगमता से ले सकें। अस्पताल प्रशासन को सामाजिक दूरी बनाए रखने और जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
उन्होंने बताया कि आज प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के संदिग्ध 115 लोगों के सैंपल जाचे गए हैं। इनमें से 23 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है जबकि 92 लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। प्रदेश में अब तक 1426 लोगों की जांच की जा चुकि है जिसमें 33 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि अभी तक प्रदेश में 5875 लोगों को निगरानी में रखा गया है, इसमें से 4036 लोगों ने 28 दिनों की निगरानी अवधि को पूरा कर लिया है और वे सभी स्वस्थ हैं। मौदूदा समय में 1839 लोग निगरानी में चल रहे हैं।