<p>उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने आज यहां सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुये बताया कि होम आईसोलेशन और छूट प्राप्त श्रेणियों के संदर्भ में आंशिक संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि होम आईसोलेशन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में संबंधित वार्ड सदस्य, प्रधान, उपप्रधान, एमसी अध्यक्ष व पार्षद या उप मंडलाधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी कानून के उचित प्रावधान के तहत मामला दर्ज कर सकेंगे।</p>
<p>उन्होंने बताया कि छूट प्राप्त श्रेणी जैसे फलों, सब्जियों, दूध की दुकानों, फार्मेसी दुकानों को शनिवार और रविवार को सप्ताहांत लॉकडाउन से छूट दी जाएगी। इसके अलावा रात के कर्फ्यू के सभी प्रतिबंध अर्थात रात 8.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक लगाए जाएंगे, दूध या दुग्ध उत्पाद बेचने वाले कन्फेक्शनर को छूट प्राप्त श्रेणी के तहत कवर नहीं किया जाएगा।</p>
<p>उपायुक्त ने बताया कि सरकारी, निजी अस्पताल, फार्मास्युटिकल, पशु चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य संबंधित विनिर्माण इकाइयां व उनके सहायक परिवहन संबंधी गतिविधियों, प्रसंस्करण इकाइयों को प्रतिबंधों से छूट रहेगी। इसके अलावा जिला कांगड़ा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले होटलों को सभी प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी, जबकि रात के कर्फ्यू और सप्ताहांत के लॉकडाउन के प्रतिबंध रेस्तरां, ढाबों और भोजनालयों पर लगाए जाएंगे।</p>
Gurunanakpur family suicide: हरियाणा के गुरुनानकपुर में सूदखोरों के दबाव में एक परिवार के चार…
Christ Church Christmas celebrations: शिमला के ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में इस बार क्रिसमस के मौके…
Haroli soldier Parmvir: हरोली क्षेत्र के गांव बीटन निवासी सैनिक परमवीर (33) का लेह-लद्दाख में…
Mohali tragedy: पंजाब के मोहाली में एक दर्दनाक हादसे ने हिमाचल प्रदेश के ठियोग क्षेत्र…
Haryana Crime News: फतेहाबाद के भूथनकलां गांव में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां…
जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर कर्मचारी विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। विधानसभा में…