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रामलीला और दशहरा के आयोजन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारीः DC कांगड़ा

<p>जिला उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने आज यहां जानकारी दी कि रामलीला और दशहरा पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के लिए कोरोना की मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) बना दी गई हैं।ऐसे कार्यक्रमों में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। आयोजन में थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाईजर का उपयोग और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आयोजकों को कार्यक्रम की पूर्व सूचना देनी होगी। नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त, नगर परिषद् क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी और नगर पंचायत और पंचायत क्षेत्र में सचिव को आयोजन की पूर्व सूचना प्रस्तुत करनी होगी।</p>

<p>उन्होंने कहा कि जिला में अब विवाह समारोह, धार्मिक आयोजन, राजनीतिक आयोजनों, खेलकूद और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोग शामिल हो सकेेंगे। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में नई एसओपी बना दी गई है। ऐसे आयोजनों में हॉल या आयोजन स्थल की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी जायेगी और हॉल में अधिकतम 200 लोग ही एकत्रित हो पायेंगे। खुले मैदान में 200 लोगों की शर्त लागू नहीं होगी।</p>

<p><img src=”/media/gallery/images/image(7430).jpeg” style=”height:78px; width:640px” /></p>

<p>ऐसे आयोजनों में लोगों को 6 फुट की दूरी के नियम सहित मास्क लगाने और सैनिटाईजर का इस्तेमाल करना होगा और प्रवेशद्वार पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्थान करनी होगी। बिना लक्षणों वाले लोग ही इन कार्यक्रमों में शामिल हो पायेंगे। ऐसे आयोजनोें वाले प्रतिष्ठानों के बाहर भीड़ से बचना होगा। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों सहित गंभीर बिमारियों से ग्रसित लोगों और बच्चों को ऐसे आयोजनों में शामिल होने बचना चाहिये। आयोजकों को कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरों का भी प्रबंध करना होगा और पीने के शुद्व पानी और सैनिटाईजर का प्रबंध करना होगा। मंदिर, गुरूद्वारों, मस्जिदों में धार्मिक पुस्तकों और घंटी छूने पर प्रतिबंध रहेगा।</p>

<p><span style=”color:#c0392b”><strong>19 अक्तूबर से 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षायें लगेंगी</strong></span></p>

<p>उन्होंने कहा कि जिला में सरकारी स्कूलों में 19 अक्तूबर से 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षायें लगेंगी। इन कक्षाओं में जो विद्यार्थी स्कूल आकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें अभिभावकों का सहमति पत्र लेकर स्कूल आना होगा। स्कूलों को कोविड-19 के बचाव को लेकर जारी निर्देशों की अनुपालना करनी होगी। सोशल डिस्टैंसिंग का ध्यान रखना होगा, मुख्यगेट पर थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी विद्यार्थी मास्क पहनकर स्कूल आयें। उन्होंने बताया कि इस दौरान ऑनलाइन स्टडी भी जारी रहेगी।</p>

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