<p>जिला आपदा प्रंबधन प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला दण्डाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने आज आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नए आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन से बाहर वाले क्षेत्रों में खुले स्थानों और मैदानों की कुल क्षमता के अनुसार केवल 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 लोग ही एकत्रित हो सकेंगे। कार्यक्रमों के आयोजन में लोगों को आपस में दूरी बनाए रखना, मुंह को मास्क से ढकना, सैनेटाइजर का उपयोग और थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान करना अनिवार्य किया गया है।</p>
<p>कंटेनमेंट जोन से बाहर वाले बंद स्थानों पर कमरे/हॉल की कुल क्षमता केवल 50 प्रतिशत लोग या अधिकतम 50 लोगों को ही एकत्रित होने की अनुमति दी जाएगी। इन स्थानों पर भी कोविड के लिए सभी सुरक्षात्मक उपायों और मानक संचालन प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि इस महामारी से सुरक्षा के दृष्टिगत सामाजिक, शैक्षणिक, खेलों, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, राजनीतिक समारोहों और अन्य सभाओं में जनता को शामिल होने के लिए यह संख्या निर्धारित की गई है। इन आदेशों के अनुसार कोविड से संबंधित सुरक्षा के उपायों और अन्य मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना के लिए आयोजक की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है।</p>
<p>उन्होंने बताया कि उपमण्डलाधिकारी, उपमण्डल स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में किसी भी प्रकार के आयोजनों के लिए अनुमति देंगे। आयोजक को यह अनुमति कार्यक्रम के आयोजन से एक सप्ताह पूर्व लेनी होगी। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के जन प्रतिनिधि ऐसे आयोजनों में लोगों की निर्धारित संख्या की पुष्टि और विशेष मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों की सूचना जिला या स्थानीय प्रशासन को देना सुनिश्चित करेंगे। पुलिस अधीक्षक, संबंधित क्षेत्र के उपमण्डलाधिकारी और शहरी, ग्रामीण निकायों के जनप्रतिनिधि विभिन्न कार्यक्रमों में इन आदेशों की अनुपालना करना सुनिश्चित करें। यह आदेश आगामी आदेशों के जारी होने तक तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे।</p>
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