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हिमकेयर कार्ड बनवाने और रिन्यू करवाने की अंतिम तारीख 15 जुलाई, 2020 तक बढ़ी

<p>प्रदेश सरकार ने हिमकेयर कार्ड बनवाने और रिन्यू करवाने की तारीख को 15 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले सरकार ने इसकी तारीख को 30 जून तक बढ़ाया था। जिन परिवारों के कार्ड की अवधि 30 जून, 2020 तक समाप्त हो गई है, वह परिवार योजना के अन्तर्गत दिनांक 15 जुलाई, 2020 से पहले नवीनीकरण करवा सकते हैं और नए परिवार भी 15 जुलाई, 2020 तक कार्ड बनवा सकते हैं।<br />
इस बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) आर डी धीमान ने बताया कि हिमाचल हैल्थ केयर योजना-हिमकेयर के अन्तर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर पांच लाख रुपये के निःशुल्क ईलाज की सुविधा का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में इसके अन्तर्गत 5.50 लाख परिवार शामिल हैं और 201 अस्पताल योजना के अन्तर्गत पंजीकृत हैं जिनमें से 63 निजी अस्पताल हैं।</p>

<p>उन्होंने बताया कि जो परिवार इस योजना के अन्तर्गत कार्ड नहीं बनवा सके थे, उनके लिए पंजीकरण दिनांक 1 जनवरी, 2020 से दोबारा शुरू किया गया और अंतिम तिथि दिनांक 31 मार्च, 2020 तक थी। कोरोना वायरस की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने कार्ड बनाने और नवीनीकरण की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी थी। इस अवधि में 76660 नए परिवारों ने पंजीकरण करवाया और 73331 परिवारों ने नवीनीकरण करवाया है। कोरोना वायरस के कारण बहुत से कार्डधारक नवीनीकरण नहीं करवा सके हैं जिसको जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने नए कार्ड बनवाने और नवीनीकरण करवाने की अंतिम तिथि दिनांक 15 जुलाई, 2020 तक बढ़ा दी है।</p>

<p>इसके अतिरिक्त जिन कार्डों की अवधि 30 जून, 2020 के बाद समाप्त हो रही है, वह पॉलीसी अवधि पूरी होने अर्थात 365 दिन की अवधि पूरी होने पर नवीनीकरण करवा सकते हैं। लाभार्थी विभाग की वैबसाइट या नजदीकी लोक मित्र केंद्र के माध्यम से पंजीकरण/नवीनीकरण कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें निर्धारित प्रीमियम के अतिरिक्त 50 रुपये का शुल्क लोक मित्र केंद्र में जमा करवाना होगा। योजना के अन्तर्गत पंजीकरण और नवीनीकरण करवाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेज अपलोड करवाना अनिवार्य है। श्रेणियों के आधार पर निर्धारित दस्तावेजों की सूची विभाग की वैबसाइट पर दी गई है और योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रीमियम शून्य रुपये से लेकर 1000 रुपये तक है।</p>

<p>उन्होंने बताया कि जिन परिवारों के कार्डों की अवधि 30 जून, 2020 को समाप्त हो गई है, उनके लिए नवीनीकरण का अंतिम अवसर है। यदि वह अपने कार्डों का नवीनीकरण 15 जुलाई, 2020 से पहले नहीं करवाते हैं तो वह जनवरी माह से पहले नवीनीकरण नहीं करवा सकेंगे और अगर उन्हें इलाज की आवश्यकता पड़ती है तो निःशुल्क इलाज की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेंगे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि सभी योजना के अन्तर्गत पंजीकरण/नवीनीकरण करवाएं ताकि बीमारी के समय उन्हें किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े और योजना के अन्तर्गत निःशुल्क इलाज की सुविधा का लाभ प्राप्त हो करें।</p>

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