हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और अन्यों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले को वापस लेने की मंजूरी दी है। कोर्ट ने विक्रमादित्य के बयान पर अमल करते हुए केस वापस लेने की मंजूरी दी है। मामले पर सुनवाई न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की अदालत के समक्ष हुई।
गौरतलब है कि प्रेम कुमार धूमल और अन्यों ने उनके खिलाफ दायर इस आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समनिंग आदेशो को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। इस मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले की सुनवाई पर रोक लगा रखी थी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रेम कुमार धूमल, अरुण जेटली के विरुद्ध आपराधिक मानहानि का यह मामला दर्ज करवाया था।
मामले के अनुसार प्रार्थी वीरभद्र सिंह ने प्रेम कुमार धूमल और अरुण जेटली के खिलाफ अपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। लेकिन 27.5.2014 को उन्होंने केवल अरुण जेटली के खिलाफ यह मामला वापस ले लिया था। उसके बाद सीजेएम शिमला ने 26.9.2014 को वीरभद्र सिंह द्वारा इस मामले में गवाहों के प्रारम्भिक बयान दर्ज करवाए जाने के पश्चात प्रतिवादियों को तलब किया था।
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