हाल ही में अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा को दिल्ली की साकेत कोर्ट से 1 करोड़ रुपये के मानहानि दावे का नोटिस जारी किया गया है। यह कानूनी कार्रवाई दिल्ली के व्यवसायी सचिन श्रीधर द्वारा दायर एक याचिका से उपजी है, जिसमें निशांत शर्मा पर उनके खिलाफ झूठे और नुकसान पहुंचाने वाले आरोप लगाए जाने का दावा किया गया है.
सचिन श्रीधर की कानूनी प्रतिनिधि नियति पटवर्धन ने कहा, “निशांत शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से सचिन श्रीधर के खिलाफ निराधार आरोप लगाए हैं। इन निराधार और अपमानजनक बयानों ने मेरे मुवक्किल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है।
यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि सचिन श्रीधर की निशांत शर्मा से कभी कोई बात या मुलाक़ात नहीं हुई है। इन भ्रामक दावों के जवाब में, साकेत में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) कोर्ट द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई है।”
यह घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय कुंडू द्वारा निशांत शर्मा के खिलाफ दायर किए गए इसी तरह के मानहानि मामले के बाद आया है, जिससे पालमपुर के व्यवसायी के सामने कानूनी चुनौतियां बढ़ गई हैं।
हिमाचल प्रदेश में आतिथ्य क्षेत्र में काम करने वाले और केशव दत्त श्रीधर से जुड़े व्यवसायी के रूप में पहचाने जाने वाले निशांत शर्मा खुद कानूनी विवादों के जाल में फंस गए हैं।
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नोट: यह प्रेस विज्ञप्ति केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसमें कानूनी सलाह या समर्थन शामिल नहीं है।
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