<p>हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में अब दिव्यांग सरकारी कर्मियों के कार्ड मान्य नहीं होंगे। उन्हें बसों में किराया देकर सफर करना होगा। बसों में सिर्फ वही दिव्यांग कार्ड मान्य होंगे, जिनमें सरकारी कर्मचारी दर्ज न किया हो। निगम के परिचालकों को ये आदेश सुनिश्चित करने को कहा गया है।</p>
<p>एचआरटीसी डिपो हमीरपुर ने निगम के परिचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि जो दिव्यांग कार्ड धारक पास वैध कार्ड जो कि जिला कल्याण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है और उस पर सरकारी कर्मचारी अंकित नहीं किया है, वहीं दिव्यांग यात्री बस में फ्री सेवा का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि सरकारी कर्मचारी जिनके पास दिव्यांग पहचान पत्र हैं वे निगम की बस में फ्री यात्रा के लिए पात्र नहीं होंगे।</p>
<p>यदि कोई दिव्यांग सरकारी कर्मचारी फ्री बस का लाभ उठा रहा है और कहने के बावजूद टिकट नहीं ले रहा है, तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। गौरतलब है कि निगम ने ये आदेश हिमाचल प्रदेश निदेशक एवं संयुक्त आयुक्त विकलांगता कार्यालय पत्र संख्या 20-10/2005 (एस) (एसजेई) (वि.पहचान) 22 नवंबर 2011 के संदर्भ में यह निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि निगम को इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं कि कई दिव्यांग सरकारी कर्मचारी निगम की बसों में फ्री बस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।</p>
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