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शिमला की जिला अदालत ने संजौली मस्जिद तोड़ने पर लगाई रोक
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वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
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अगली सुनवाई अब 29 मई 2025 को होगी, देवभूमि संघर्ष समिति को पार्टी बनाने से इनकार
Sanjauli Mosque: शिमला के संजौली में स्थित मस्जिद को तोड़ने के आदेशों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जिला अदालत ने नगर निगम आयुक्त के 3 मई 2025 के फैसले पर स्टे ऑर्डर जारी करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इस मामले में वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की वैधता को लेकर अदालत में अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आगामी सुनवाई की तारीख 29 मई 2025 तय की है।
हालांकि, अदालत ने देवभूमि संघर्ष समिति को केस में पार्टी बनाने की अनुमति नहीं दी। बता दें कि नगर निगम आयुक्त ने 3 मई को पूरे मस्जिद भवन को अवैध करार देते हुए उसे गिराने का आदेश सुनाया था। इससे पहले, 5 अक्टूबर 2024 को मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का निर्देश जारी किया गया था। निगम की कार्रवाई धीमी रफ्तार से चल रही थी, जिसमें अब तक छत्त को हटाया गया और तीसरी व चौथी मंजिल की दीवारें तोड़ी गईं।
विवाद की जड़ अगस्त 2024 से जुड़ी है, जब शिमला के मल्याणा क्षेत्र में दो गुटों के बीच झड़प हुई थी। इस घटना में तेजधार हथियारों से एक युवक घायल हुआ, जिसके बाद संजौली में मस्जिद के बाहर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद मस्जिद के निर्माण को लेकर सवाल उठे और मामला कोर्ट तक पहुंचा।
वक्फ बोर्ड मस्जिद की जमीन और निर्माण की वैधता साबित करने के लिए अदालत में जरूरी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, जिससे उनका पक्ष कमजोर रहा। अब अदालत मामले से जुड़े रिकॉर्ड के आधार पर अंतिम निर्णय लेगी।



