डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में बीएससी कर रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में शुक्रवार को कांगड़ा की अदालत डॉ राजेंद्र सिंह यादव को दोष सिद्ध होने पर 14 माह कैद की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही न्यायधीश शुभांगी जोशी ने दोषी को एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस थाना कांगड़ा में 17 जनवरी 2008 को मामला दर्ज हुआ था।
मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु छात्रा ने आरोप लगाया था कि डॉ.आरएस यादव ने कमरा बंद कर उससे छेड़छाड़ की थी।
इस केस की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी श्वेता और रितिका पत्रवाल ने की।
रितिका पत्रवाल ने अदालत में कहा कि आरोपी ने गुरु और शिष्य के रिश्ते के विश्वास को भंग किया है।
इससे समाज में गलत संदेश भी गया है, जिसकी वजह से बहुत से लड़कियों को पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
स केस में सरकार की ओर से कुल 11 गवाहों को पेश किया गया। जिसके तहत डॉक्टर पर यह कार्रवाई की गई।
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