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हिमाचल प्रदेश में सभी वाहनों में डस्टबिन लगाना अनिवार्य किया गया
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नियम तोड़ने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना और खुले में कचरा फेंकने पर 1500 रुपये जुर्माना
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1 जून से छोटी प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लागू
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य में चलने वाले सभी प्रकार के वाहनों — चाहे वो एचआरटीसी की बस हो या निजी टैक्सी — उनमें डस्टबिन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि सैलानी और स्थानीय लोग कचरा इधर-उधर फेंकने की बजाय वाहन में लगे डस्टबिन में डालें।
सरकार ने साफ कर दिया है कि 5 मई तक सभी वाहन मालिक अपने वाहनों में डस्टबिन लगवाएं। ऐसा न करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही यदि कोई व्यक्ति वाहन से बाहर खुले में कचरा फेंकते पाया गया तो उसे 1500 रुपये अतिरिक्त जुर्माना देना होगा।
हिमाचल की सुंदरता को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है क्योंकि यहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं और बढ़ता कचरा राज्य की प्राकृतिक खूबसूरती को नुकसान पहुंचा रहा है।
इसके साथ ही सरकार ने 1 जून 2025 से छोटी प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर भी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। होटल, रेस्तरां और अन्य कारोबारी अपने पुराने स्टॉक को 30 मई तक निपटा सकेंगे।
सरकार ने स्वच्छ हिमाचल अभियान को सख्ती से लागू करने के निर्देश आरटीओ, पार्किंग मालिकों और बस अड्डा प्रभारियों को दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर समय-समय पर कार्रवाई की जाएगी।