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बिजली बचाएं, 300 यूनिट से ज्यादा जलाने पर नहीं मिलेगी सब्सिडी, नई दरें लागू

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Shimla: बिजली उपभोक्ता अब बिजली संभल कर ही जलाएं। यदि माह में 300 यूनिट से अधिक बिजली खपत होती है तो उपभोक्ताओं को सरकार की ओर दी जाने वाली सबसिडी नहीं मिलेगी। सरकार ने 300 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वालों की की सबसिडी को खत्म कर दिया है, हालांकि 125 यूनिट तक बिजली फ्री और 300 यूनिट से कम बिजली की खपत करने वालों की सब्सिडी पहले की तरह से जारी रहेगी। सरकार ने इन आदेशों को पहली अक्तूबर से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

इस से पहले सरकार की ओर से 1 रुपए 3 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली पर सबसिडी जाती है। अब ये बंद कर दी जाएगी। अभी तक 300 से ज्यादा यूनिट बिजली की खपत होने पर बिजली की दर 5.22 पैसे प्रति यूनिट की दर से लिया जाता था, ये सबसिडी खत्म होने के बाद अब इसकी दर 6.25 रुपए प्रति यूनिट की दर से वसूला जाएगा। सरकार के इस फैसले से बोर्ड को करीब 18 करोड़ रुपए की कमाई होगी।

उद्योगों की इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी घटाई सबसिडी कर दी खत्म
हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद ऊर्जा विभाग ने बड़े उद्योगों से लिए जाने वाले इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी को 19 प्रतिशत से काम करके 10 प्रतिशत कर दिया है। इसमें वह उद्योग ही पात्र हो गए, जिनके बिजली के इस्तेमाल की क्षमता 11 से लेकर 22 केवी के बीच में है। इन उद्योगों में सीमेंट व स्टोन क्रशर्स को शामिल नहीं किया गया है।

राज्य सरकार ने इसके साथ ही 20 किलो वाट तक के नान व्यावसायिक कनेक्शन की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को भी 5 फीसद से घटकर 4.5 फीसदी कर दिया है। छोटे उद्योगों की इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी को 11 फीसदी से घटकर 3 फीसदी कर दिया है। मध्यम उद्योगों की इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी को 17 फीसदी से घटकर 10.5 फीसद फीसदी कर दिया है। उद्योगों को दी जाने वाली सबसिडी को भी बंद कर दिया है। ये सबसिडी एक रुपये प्रति यूनिट के लगभग रहती थी। यह निर्देश भी अब लागू होंगे।