<p>जिला ऊना में किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस करने के लिए लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए www.fssai.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि लाइसेंस का शुल्क ई-चालान के माध्यम से इसी वेबसाइट पर जाकर जमा करवाया जा सकता है। ऊना में अब तक 638 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं जबकि 7500 ने विभाग के साथ पंजीकरण करवाया है।</p>
<p>बैठक में अरिंदम चौधरी ने कहा कि स्कूल में मिलने वाले मिड-डे-मील, राशन के डिपो संचालकों और शराब ठेकों के लिए भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। एडीसी ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय ने जिला ऊना में खाद्य पदार्थों के 69 सैंपल लिए थे, जिनमें से 45 मापदंडों पर सही पाए गए, तीन फेल हो गए और 21 की रिपोर्ट लंबित है। विभाग मोबाइल टेस्टिंग वैन की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। इन वैन के माध्यम से फूड बिजनेस करने वाले सैंपल की निशुल्क जांच करवा सकते हैं।</p>
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<p><span style=”color:#c0392b”><strong>लंगर और प्रसाद के लिए भी लाइसेंस जरूरी</strong></span><br />
एडीसी अरिंदम चौधरी ने कहा कि लंगर और प्रसाद प्रदान करने वाले सभी धार्मिक संस्थानों के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत लाइसेंस लेना आवश्यक है। उन्होंने सभी धार्मिक संस्थानों से एक माह के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अपील की। बैठक में सीएमओ डॉ. रमण कुमार शर्मा, डॉ निखिल, डीपीओ आईसीडीएस सतनाम सिंह, खाद्य आपूर्ति अधिकारी राजीव शर्मा, हिम्पा फूड से रोहित वर्मा, व्यापार मंडल ऊना अध्यक्ष मोती कपिला, न्यूट्रीशन काउंसलर ममता जसवाल, सहायक आयुक्त फूड सेफ्टी जगदीश धीमान सहित अन्य समिति सदस्य उपस्थित रहे।</p>
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