हिमाचल

कोविड-19 से मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 50 हजार, 24 मई तक दायर करें दावा: DC कांगड़ा

उपायुक्त कांगड़ा डॉ.निपुण जिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 की महामारी के दौरान जिस किसी के परिवार के सदस्य की मृत्यु कोविड महामारी से हुई है उनके परिजनों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा परिवार के सदस्य को 50 हज़ार रुपये की राहत राशि प्रदान की जा रही है। राहत राशि के लिए फार्म www.ddmakangra.org वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। फार्म में मांगी गई जानकारी के आधार पर दस्तावेज़ संलग्न करके सम्बन्धित उपमंडल कार्यालय में जमा करवाएं ताकि मृतक के परिवारों को जल्द से जल्द राहत राशि प्रदान की जा सके।

उन्होंने बताया कि कोविड-19 से जिला कांगड़ा में 1165 लोगों की मृत्यु हुई थी। जिसके तहत मुआवजे़ के लिए 722 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें 659 लोगों के परिवारों को राहत राशि प्रदान कर दी गई है तथा शेष 63 लोगों के राहत राशि प्रदान की जानी है। मृतक के परिवारों को उपायुक्त कार्यालय द्वारा एक पत्र भेजा गया है और इच्छुक लोग निर्धारित समय सीमा अवधि में अपने फार्म जमा करवाएं ताकि उन्हें मुआवज़ा राशि जारी की जा सके।

उपायुक्त ने बताया कि अत्यधिक कठिनाई के मामले में यदि कोई दावेदार निर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं कर सकता है, तो दावेदार के लिए शिकायत निवारण समिति से सम्पर्क करने और शिकायत निवारण समिति के माध्यम से दावा करने का अधिकार होगा, जिस पर शिकायत निवारण समिति द्वारा विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिकायत निवारण समिति द्वारा यदि यह पाया जाता है कि कोई विशेष दावेदार निर्धारित समय के भीतर दावा नहीं कर सकता है जो उनके नियंत्रण से बाहर है, तो उसके मामले पर विचार किया जा सकता है।

आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्जावेज

उपायुक्त ने बताया कि सम्बन्धित परिवार के सदस्य आवेदन फार्म के साथ मृतक का पहचान प्रमाण पत्र, दावेदार का पहचान पत्र, मृतक और दावेदार के बीच का सम्बन्ध प्रमाण पत्र, कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाली प्रयोगशाला की रिर्पोट, कोविड-19 से हुई मृत व्यक्ति का विवरण, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि तथा कानूनी वारिस प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित उपमंडल कार्यालय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

Ashwani Kapoor

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