<p>ऊना जिला में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा गत जून से अगस्त माह के दौरान जीव अनाशित कूड़ा कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 के तहत 379 निरीक्षण किए गए। इन निरीक्षणों के दौरान 90 दुकानदारों, ढाबा मालिकों और व्यापारियों से पॉलीथीन का प्रयोग करने पर 55 हजार रूपए का जुर्माना वसूला गया। यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विजय सिंह हमलाल ने आज यहां दी।</p>
<p>उन्होंने जिला के समस्त व्यापारियों, दुकानदारों, ढाबा और होटल मालिकों का आह्वान किया है कि पॉलीथीन के पूर्ण प्रतिबंध को सुनिश्चित करने में प्रशासन का सहयोग करें और पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े और जूट के बैग का प्रयोग करें। इसके अलावा पैकिंग में प्रयोग किए जा रहे पॉलीथीन को एकत्रित करके इसे लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थापित केंद्रों पर दिया जा सकता है। इसके लिए वे 75 रूपए प्रति किलो की दर पर राशि प्राप्त कर सकते हैं।</p>
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