<p>कांगड़ा जिला के लंबागांव में होम क्वारंटीन की अवहेलना करने पर दो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है तथा दोनों को ही क्वारंटीन सेंटर आलमपुर में भेजा गया है। यह जानकारी देते हुए डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि बाहरी राज्यों या क्षेत्रों से आए हुए नागरिकों को निर्देश दिए गए हैं कि 28 दिनों तक अपने घरों में रहें और सामाजिक दूरी की पूरी अनुपालना सुनिश्चित करें। इन निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का प्रावधान भी किया गया है।</p>
<p>उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जिला कांगड़ा के बाहर कहीं से भी आया है तो वह 28 दिन तक घर के अन्दर ही रहेगा (होम क्वारंटीन) ऐसे व्यक्ति को घर के अन्दर ही रखने एवं बाहर जाने से रोकने के लिए उसके साथ रह रहे परिवार के व्यस्क सदस्य भी कानूनी रूप से बाध्य होंगे। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो होम क्वारंटीन में है घर के बाहर दिखाई देता है तो उसके घर में रह रहे अन्य व्यस्क परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भी एफआईआर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए। उपायुक्त ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलें तथा लॉकडाउन का पूरी अनुपालना सुनिश्चित करें।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>कांगड़ा जिला में पंद्रह हजार नागरिकों की जा रही है निगरानी:</strong></span></p>
<p>उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में बाहरी राज्यों या अन्य क्षेत्रों से आए पंद्रह हजार के करीब नागरिकों की निगरानी की जा रही है तथा इस बाबत जिला प्रशासन के पास नागरिकों का पूरा डाटाबेस तैयार है जो कि संबंधित उपमंडलाधिकारियों एवं विकास खंड अधिकारियों को भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों या क्षेत्रों से आए नागरिकों को 28 दिन के लिए घर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं तथा इसकी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी विकास खंड अधिकारियों को पंचायत स्तर से नियमित तौर पर रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा गया है।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स को रोगियों के बारे में देने होगी जानकारी</strong></span></p>
<p>उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि जिला कांगड़ा में किसी भी प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर डॉक्टर (एलोपेथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, तिब्बती या कोई अन्य विधा इत्यादि) के पास यदि बुखार, खांसी, झुकाम या सांस की परेशानी से प्रभावित व्यक्ति इलाज के लिए पहुँचता है तो डॉक्टर द्वारा मरीज से यह पता किया जाना अनिवार्य होगा कि क्या वह जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है या उसके साथ रहने वाला परिवार का कोई सदस्य जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है यदि ऐसा मरीज जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है या उसके साथ रहने वाला परिवार का कोई सदस्य जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है तो उस दशा में प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर डॉक्टर को यह सूचना जिला चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा या 1077 पर देना अनिवार्य होगा इन आदेशों का उल्लंघन आई. पी. सी. धारा 269 एवं 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 में दंडनीय होगा </p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>कोविड-19 से निपटने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में त्रिस्तरीय प्रणाली</strong></span></p>
<p>उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि जिला में कोविड-19 से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं । स्वास्थ्य संस्थानों में त्रिस्तरीय प्रणाली के तहत कार्य किया जा रहा है इसमें कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर तथा कोविड अस्पताल डिमांड के अनुसार चिह्न्ति कर लिए गए हैं । उसी आधार पर किसी भी व्यक्ति में हल्के लक्षण होने पर कोविड केयर सेंटर तथा मध्यम तथा गंभीर रोगियों के लिए कोविड हेल्थ सैंटर तथा कोरोना के पॉजिटिव रोगियों के लिए कोविड अस्पताल चिह्न्ति किए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके।</p>
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