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कोविड नियमों का पालन करें लाहौल आने वाले पर्यटक, वरना होगी कानूनी कार्यवाही: DC

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उपायुक्त पंकज राय ने वीरवार को पंचायत प्रधान, सचिव व अन्य जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित करते हुए कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए सभी को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। कोविड के मामले फिर से कई क्षेत्रों में बढ़ना शुरू हुए हैं, कोविड नियमों का पुनः हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभी तक लाहौल-स्पीति कोरोना मुक्त है। लाहौल घाटी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी को कोविड नियमों का पालन, मास्क का प्रयोग, सामाजिक दूरी, हर गाड़ी में सेनिटाइजर की व्यवस्था आवश्यक है।

उपायुक्त ने आदेश पारित किए कि प्रवासी श्रमिकों के आरटीपीसीआर टेस्टिंग अनिवार्य होगी और टेस्टिंग की यह ज़िम्मेवारी श्रमिक के मालिक, पंचायत प्रधान व सचिव की होगी। प्रत्येक प्रवासी श्रमिक का पंजीकरण पुलिस थाने में अनिवार्य होगा। बिना मास्क के कोई व्यक्ति/पर्यटक ज़िले में प्रवेश नहीं कर पायेगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम में स्टाफ एवं सवारियों को मास्क अनिवार्य होंगे। अधिषासी अभियन्ता जल शक्ति एवं लोक निर्माण विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि विभाग के कार्य करने हेतु बाहर से आ रहे श्रीमिकों के भी कोरोना टेस्ट अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। यदि कोई कोविड-नियमों का उलंघन करता है तो नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।