शिमला, हरियाणा कांग्रेस के पूर्व कालका विधायक प्रदीप चौधरी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रदीप चौधरी केस में हिमाचल हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। बता दें कि नालागढ़ की अदालत ने प्रदीप चौधरी को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। नालागढ़ की पी जितेंदर कुमार की अदालत ने सभी दोषियों को तीन-तीन साल की सजा और 85-85 हजार रुपये जुर्माना लगाया था।
गौरतलब है कि 31 मई 2011 को थाना बरोटीवाना में ट्रैफिक चैकिंग के दौरान सुना सिंह निवासी पप्सोहा पुलिस को देखकर बचने के दौरान बिजली ट्रांसफार्मर की तारों की चपेट में आ गया था। युवक की इलाज के दौरान पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई थी।
मौत के बाद परिजनों और अन्य लोगों ने बद्दी रेडलाइट चौक पर शव रखकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस पर हमला किया गया था। जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। बद्दी पुलिस थाने की सरकारी गाड़ी भी फूंक दी गई थी। जानकारी के अनुसार, इस पूरे मामले में कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी के अलावा पंचकूला जिले के 14 दोषियों को सजा सुनाई गई है। इस मामले में 13 जून 2011 को बद्दी थाने में मामला दर्ज हुआ था।