Gaggal Airport Expansion Case : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गगल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। अदालत ने प्रभावित लोगों को उनकी भूमि से बेदखल न करने के निर्देश दिए हैं और सरकार तथा प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर मामले की ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि विस्तारीकरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक औपचारिकताओं पर अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अदालत ने महाधिवक्ता द्वारा पूर्व में दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मामले की प्रगति पर रिपोर्ट मांगी है। यह आश्वासन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 (1) के तहत प्रभावितों को सुरक्षा प्रदान करता है।
सरकार ने कोर्ट को बताया कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें कुछ मामलों में कलेक्टर द्वारा अवार्ड भी पारित कर दिए गए हैं। हालांकि, वन भूमि डायवर्जन की प्रक्रिया भारत सरकार के स्तर पर लंबित है, जिसे परियोजना स्क्रीनिंग समिति से मंजूरी मिलनी बाकी है। अदालत ने 13 नवंबर के अपने आदेशों में सरकार से विस्तारीकरण के लिए सभी आवश्यक अनुमतियों पर अद्यतन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।
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