खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि गन्दम के थोक व्यापारियों के लिए भण्डारण की सीमा पुनः निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा थोक व्यापारियों द्वारा एक समय में भण्डारण किए जाने वाले गन्दम की सीमा घटा दी गई है। पहले थोक व्यापारी 2000 मीट्रिक टन गन्दम का भण्डारण कर सकता था, लेकिन अब यह स्टॉक सीमा 1000 मीट्रिक टन कर दी गई है।
प्रत्येक रिटेल विक्रेता अब 5 मीट्रिक टन तक गन्दम अपने स्टॉक में रख सकेगा, जबकि पहले यह सीमा 10 मीट्रिक टन थी। इसी तरह बिग चेन रिटेलर एक डिपो पर 10 मीट्रिक टन के स्थान पर 5 मीट्रिक टन गन्दम का ही भण्डारण कर सकेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि विभाग की ओर से सभी व्यापारियों को उनके पास रखे गए अतिरिक्त स्टॉक का 8 जनवरी, 2024 तक निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी व्यापारियों से यह भी आग्रह किया है कि वे संशोधित स्टॉक सीमा से ज्यादा गन्दम अपने स्टॉक में न रखें।
विभाग की ओर से सभी जिला नियन्त्रकों और निरीक्षकों को भी गन्दम के थोक व्यापारियों तथा रिटेलरों को नियमित रूप से चैक करने के निर्देश दिए गए हैं।
यदि कोई व्यापारी अथवा रिटेलर निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक गन्दम का भण्डारण करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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