हिमाचल

उच्च न्यायालय के आदेश पर पर्यटन निगम का सख्त कदम: होटलों में विवाह या अन्य समारोह की बकाया पेमेंट 48 घंटे के भीतर चुकता करें

  • प्राइवेट पार्टियों को जारी किए आदेश, सरकारी पार्टियों को 30 नवंबर तक पूरी पेमेंट देने के आदेश
  • बकाया राशि के भुगतान न होने पर अदालत की अवमानना के दोषी होंगे
  • अब समारोह की बुकिंग के दिन 60 फीसदी पेमेंट एडवांस में देनी होगी
  • सरकारी और निजी पार्टियों पर 3 करोड़ 44 हजार 496 रू. की राशि बकाया

HP Tourism Corporation dues payment: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) ने अपने होटलों और अन्य सुविधाओं का उपयोग करने वाले सरकारी और निजी ग्राहकों के लिए बकाया भुगतान चुकाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए, निगम ने सभी निजी पार्टियों को 48 घंटे के भीतर बकाया राशि चुकाने का निर्देश दिया है। साथ ही, सरकारी विभागों को 30 नवंबर 2024 तक अपनी बकाया राशि पूरी तरह चुकाने के लिए कहा गया है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित विभाग या अधिकारी अदालत की अवमानना के दोषी माने जाएंगे।

नए आदेशों के अनुसार, निगम के होटलों, विवाह स्थलों, और अन्य सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अब बुकिंग के समय 60% एडवांस पेमेंट अनिवार्य किया गया है। इससे पहले, पर्यटन विकास निगम की संपत्तियों और सेवाओं का उपयोग करने के बाद भुगतान होता था, लेकिन बकाया राशि में बढ़ोतरी के चलते यह सख्ती अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त, अब किसी भी समारोह या बुकिंग के लिए कम से कम 80% अग्रिम राशि चुकाना अनिवार्य होगा।

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पर्यटन विकास निगम द्वारा किए गए एक आधिकारिक अनुमान के अनुसार, वर्तमान में विभिन्न सरकारी और निजी पार्टियों पर निगम का कुल 3 करोड़ 44 हजार 496 रुपये बकाया है। सरकारी विभागों से 31 अगस्त 2024 तक बकाया राशि 1,68,22,370 रुपये थी, जिसमें से 7 नवंबर 2024 तक वसूली की गई है। इसके साथ ही, निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं पर 31 अगस्त 2024 तक 47,07,403 रुपये का बकाया था, जिसमें से भी 7 नवंबर 2024 तक आंशिक भुगतान प्राप्त किया गया है।

यह आदेश श्री जय कृष्ण मेहता बनाम एचपीटीडीसीएल एवं अन्य के मामले (सीडब्ल्यूपी संख्या 9681/2023) में अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मामले में एचपीटीडीसी के प्रबंध निदेशक श्री राजीव कुमार ने व्यक्तिगत रूप से अदालत को सूचित किया। इसके साथ ही, महाधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि निगम ने निजी और सरकारी ग्राहकों से वसूली के लिए हर संभव प्रयास किया है, और यह राशि लगभग दैनिक आधार पर प्राप्त हो रही है। न्यायालय ने इस मामले को अगले दो हफ्तों के बाद पुनः समीक्षा के लिए सूचीबद्ध किया है, ताकि वसूली में आई प्रगति की जानकारी दी जा सके और बकाया राशि की वसूली के लिए आगामी कदम उठाए जा सकें।

इसके अतिरिक्त, एचपीटीडीसी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह सेवाओं की अनिवार्यता के कारण आउटसोर्सिंग के आधार पर कुछ नियुक्तियां करने की अनुमति दे। अदालत ने इस आवेदन पर निर्णय लेने के लिए अगली सुनवाई तिथि को मामले को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

इसके साथ ही, उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि अब से एचपीटीडीसी की कोई भी इकाई किसी भी निजी पार्टी को अपनी सेवाएं तभी देगी, जब वह कम से कम 80% अग्रिम राशि का भुगतान कर दे। यह आदेश विशेष रूप से उन संपत्तियों पर लागू होता है, जिन्हें विवाह, पार्टियों या विशेष आयोजनों के लिए किराए पर दिया जा रहा है। अगर किसी अधिकारी द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन किया गया, तो उसे हुए नुकसान की भरपाई के लिए अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सरकारी विभागों को 30 नवंबर तक बकाया राशि का भुगतान करना होगा। इस तिथि के बाद यदि भुगतान नहीं किया गया, तो संबंधित विभागाध्यक्ष अदालत की अवमानना के लिए उत्तरदायी माने जाएंगे।

आगामी आदेश और न्यायालय में प्रस्तुत विवरण


19 नवंबर 2024 को होने वाली सुनवाई में एचपीटीडीसी की सभी इकाइयों के पिछले तीन वर्षों की आय का विवरण अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, होटल में कमरों का अधिभोग, उनके आय का स्रोत, और 01.01.2022 से 31.10.2024 तक हर कैलेंडर वर्ष में प्राप्त आय के आंकड़े अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

Akhilesh Mahajan

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