<p>फूड सेफ्टी एंड स्टैंडडर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने सभी राज्यों के खाद्य सुरक्षा विभागों को पहले शराब की बोतल पर स्वास्थ्य संबंधित चेतावनी लिखने की हिदायत दी थी लेकिन अब एक दूसरा सर्कुलर जारी किया है। इसमें अब शराब की बोतल पर ‘शराब पीकर गाड़ी न चलाएं’ भी लिखना होगा। अगर शराब बनाने वाली कंपनी एफएसएसएआई के निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।</p>
<p>पहली अप्रैल से शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और शराब पीकर गाड़ी न चलाएं की चेतावनी वाली शराब की बोतलें बाजार में बिकेंगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी ठेका संचालक और शराब बनाने वाली कंपनी पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडडर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए नियम के तहत सख्त कार्रवाई करेंगे। सरकार चाहे तो इसे स्थानीय भाषा में भी लिखवा सकती है।</p>
<p>अगर चेतावनी स्थानीय भाषा में लिखी होगी तो फिर अंग्रेजी में लिखना जरूरी नहीं है। उधर खाद्य सुरक्षा विभाग कांगड़ा के सहायक आयुक्त मनजीत सिंह जरयाल ने कहा कि शराब की बोतल पर दो नई चेतावनी को लेकर एफएसएसएआई के निर्देश मिले हैं। प्रदेश की सभी सभी शराब कंपनियों को चेतावनी लिखने के बारे में सर्कुलर जारी किया गया है। पहली अप्रैल के बाद बिना चेतावनी लिखे शराब बेचने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी।</p>
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