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हमीरपुर: कोरोना के 5 नए मामले आने के बाद पांच पंचायतों के 12 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित

<p>हमीरपुर जिला में सोमवार को कोरोना संक्रमण के पांच नए मामले सामने आने के उपरांत नादौन उपमंडल की तीन पंचायतों के 4 वार्ड ओर हमीरपुर उपमंडल की दो पंचायतों के 8 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। इस बारे में डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने आदेश जारी कर दिए हैं। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील भी समाप्त कर दी गई है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।</p>

<p>आदेशों में कहा गया है कि ग्राम पंचायत नौंगी/नरयाह की राजकीय प्राथमिक पाठशाला नरयाह, कश्मीर पंचायत की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कश्मीर में संस्थागत संगरोध तथा ग्राम पंचायत ग्वारडू के वार्ड नंबर-6 (ग्वारडू गांव) में संगरोध एक-एक व्यक्ति के कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई थी। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मझोग सुल्तानी की राजकीय उच्च पाठशाला मझोग सुल्तानी में रखे गए दो व्यक्तियों के कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि की गई थी। ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने एवं इसकी रोकथाम के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा न हो।</p>

<p>उपरोक्त के दृष्टिगत नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत नौंगी/नरयाह के वार्ड नंबर-6 (कठलाणी, नरयाह, दरबोला एवं रोहाल गांव), वार्ड नंबर-7 (समुह, बरूही, बरोटी एवं कछोटी गांव), ग्राम पंचायत डंगरी के वार्ड नंबर-3 (गुडयाना एवं डंगरी) तथा कश्मीर पंचायत के वार्ड नंबर-6 (कश्मीर) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत ग्वारडू के वार्ड नंबर-2 (कसवाड़) तथा वार्ड नंबर- 4,5,6,7 (ग्वारडू) और ग्राम पंचायत मझोग सुल्तानी के वार्ड नंबर-4 (पंझाली गांव), वार्ड नंबर-5 (पधर) व वार्ड नंबर-7 (मझोग पंडता गांव) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।</p>

<p>आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इससे छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है और ऐसे में यहां दुकानें एवं बैंक इत्यादि भी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। लोगों को दूध, किराना, फल-सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन के माध्यम से घर-द्वार पर ही की जाएगी। इन पंचायत क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा और पैदल अथवा वाहन पर यात्रा अथवा घूम नहीं सकेगा। सड़कों अथवा सार्वजनिक स्थलों पर टहलने या खड़े होने पर भी रोक रहेगी।</p>

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