<p>उपमंडल नादौन की दो ग्राम पंचायतों के दो गांवों को कंटेनमेंट जोन से विमुक्त (डी-नोटिफाई) कर दिया गया है। इस बारे में डीसी हरिकेश मीणा ने आदेश पारित किए हैं।<br />
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।</p>
<p>आदेशों में कहा गया है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान और कंटेनमेंट अवधि में संक्रमण का कोई नया मामला यहां सामने नहीं आया है। ऐसे में इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में रखने की आवश्यकता नहीं है और इससे विमुक्त (डी-नोटिफाई) किया जाता है। अब यहां जिला के सामान्य भागों की तरह कर्फ्यू में ढील के दौरान विभिन्न गतिविधियों की छूट रहेगी।</p>
<p>बदा दें कि पनसाई और मालग गांव में कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति का मामला सामने आने के उपरांत नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत पनसाई के वार्ड नंबर-4 (पनसाई गांव) और ग्राम पंचायत मालग के वार्ड नंबर-1 (मालग) गांव को गत 31 मई, 2020 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था।</p>
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