हमीरपुर: जिला दंडाधिकारी देबश्वेता बनिक ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि जान-माल की सुरक्षा और अप्रिय घटना को रोकने के लिये जिला में प्रवासी श्रमिकों और अन्य कार्यों के लिए आने वाले प्रवासी अपना पंजीकरण जरूर करवाएं।
उपायुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि आजीविका कमाने या व्यापार के लिये रेहड़ी-फड़ी, शॉल बेचने वाले, फेरी वाले, ठेकेदारों और अन्यों द्वारा प्रवासियों से मजदूरी का कार्य करने के लिये लगाए गये प्रवासियों को संबंधित क्षेत्र के थाने में अपने पूर्ण दस्तावेज, फोटोग्राफ सहित पहचान प्रमाणित करवा कर पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। संबंधित क्षेत्र के एस.एच.ओ. की ओर से पूर्ववृत्त के आधार पर प्रवासियों को पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
उपायुक्त ने जिला के संबंधित क्षेत्रों के एसएचओ से कहा है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में बाहर से आए प्रवासी जोकि स्वयं के रोजग़ार या अन्य व्यवसायों या नौकरी की तलाश में आए व्यक्तियों पर विशेष नजऱ रखें और पहचान सुनिश्चित करें कि उनका पंजीकरण थाने में किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि आजीविका कमाने या व्यापार के लिये रेहड़ी-फड़ी, शॉल बेचने वाले, फेरी वाले, ठेकेदारों तथा अन्यों द्वारा हमीरपुर जिला के किसी भी स्थान पर अस्थाई तौर पर किराए पर मकान लेकर रह रहे हैं वे स्थानीय पुलिस थाना में अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं।
इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले मालिक और उनके पास मजदूरी का कार्य करने वाले प्रवासियों के विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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