<p>जिला दंडाधिकारी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोहली की ओर से समराला चौक डिडवीं टिक्कर और ताल की ओर से डिडवीं टिक्कर सडक़ को आवश्यक सुधारीकरण कार्य के चलते 13 मार्च, 2020 तक यातायात के लिए बंद करने के आदेश पारित किए हैं।</p>
<p>आदेश के अनुसार इस दौरान यातायात को कोहली से समराला चौक, समराला चौक से टिक्कर चौक तथा टिक्कर चौक से ताल सडक़ पर परिवर्तित किया गया है।</p>
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