<p>कोरोना वायरस संक्रमित दो व्यक्तियों के मामले सामने आने के उपरांत नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत पनसाई एवं मालग के दो वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील भी समाप्त कर दी गई है। आदेशों में कहा गया है कि पनसाई और मालग गांव में गत दिनों कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का एक-एक मामला सामने आने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई थी। ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने एवं इसकी रोकथाम के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा न हो।</p>
<p>उपरोक्त के दृष्टिगत नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत पनसाई के वार्ड नंबर- 4 (पनसाई गांव) तथा ग्राम पंचायत मालग के वार्ड नंबर- 1 (मालग गांव, बाजार के क्षेत्र के छोड़कर) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इससे छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल-सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी।</p>
<p>इन पंचायतों के उपरोक्त क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा और पैदल अथवा वाहन पर यात्रा अथवा घूम नहीं सकेगा। सड़कों तथा सार्वजनिक स्थलों पर टहलने या खड़े होने पर भी रोक रहेगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>दो पंचायतों के 8 वार्ड कंटेनमेंट जोन से बाहर</strong></span></p>
<p>नादौन उपमंडल की दो पंचायतों के 8 वार्डों को कंटेनमेंट जोन से विमुक्त (डी-नोटिफाई) कर दिया गया है। जिला दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश पारित किए हैं। बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित दो व्यक्तियों के मामले सामने आने के उपरांत नादौन उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत ग्वाल-पत्थर के सभी 7 वार्ड और ग्राम पंचायत हथोल के वार्ड नंबर-1 (साई) को गत 18 मई, 2020 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था।</p>
<p>इन क्षेत्रों में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के दौरान एवं इस अवधि में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में रखने की आवश्यकता नहीं है और इससे विमुक्त (डी-नोटिफाई) कर दिए गए हैं। यहां पर अब जिला के अन्य सामान्य भागों की तरह कर्फ्यू में ढील के दौरान विभिन्न गतिविधियों की छूट रहेगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।</p>
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