हिमाचल हाईकोर्ट ने वन मित्र भर्ती के लिए होने वाले Interviews पर फिलहाल रोक लगा दी है. इस वजह से प्रदेशभर में वन विभाग के तहत होने जा रही 2061 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी. वन विभाग की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया कि वन मित्रों की भर्ती के लिए रखे गए Interview का मुद्दा आवश्यक स्पष्टीकरण के लिए प्रदेश सरकार को भेजा गया है.
सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस संबंध में जरूरी निर्णय संभवतः 2 सप्ताह में ले लिए जाएगा. न्यायाधीश संदीप शर्मा ने इस वक्तव्य के पश्चात वन मित्रों के लिए रखे गए Interviews पर रोक लगा दी.
आपकों बता दें कि वन विभाग ने पहले ही कोर्ट को आश्वासन दिया था कि फिलहाल इन भर्तियों के लिए Interviews नहीं लिए जाएंगे. इस मामले के मुताबिक पार्थी दीक्षा पंवर ने आरोप लगाया है कि वन विभाग वन मित्रों की भर्ती के लिए Interview करवाने जा रही है, जबकि 17 अप्रैल 2017 को प्रदेश सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए Interviews ना लेने की अधिसूचना जारी की थी.
आरोप है कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के विपरीत वन विभाग साक्षात्कार करवा कर चहेतों को लाभ पहुंचाना चाहता है. वन विभाग का कहना है कि वन मित्र नियमित पद नहीं है और ना ही इनकी सेवा शर्तें नियमित कर्मचारियों की तरह है.
इसलिए इन पदों के लिए Interview रखे गए थे. हालांकि वन विभाग का कहना है कि इस संदर्भ में अब प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या वन मित्रों की भर्ती के लिए Interviews संबंधी वर्ष 2017 की अधिसूचना लागू होती है या नहीं. मामले पर सुनवाई 22 मार्च को निर्धारित की गई है.
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