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वन भूमि पर बने 7 मकानों पर चलेगा बुलडोजर, HC का आदेश

समाचार फर्स्ट |

हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद वन विभाग पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। वन विभाग की जमीन पर 5 बीघा से अधिक के जितने भी कब्जे हैं प्रथम चरण में उन्हें हटाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। मंडी जिला की बात करें तो 135 लोगों ने वन भूमि पर 5 बीघा से अधिक के कब्जे कर रखे थे। इनमें से 119 कब्जों को वन विभाग छुड़ाने में कामयाब रहा है। इनमें अधिकतर वो कब्जे थे जहां जमीन खेतीबाड़ी या फिर बगीचे के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। अब बारी उन कब्जों को हटाने की आई है जहां मकान बने हैं।

7 कब्जाधारियों को  वन विभाग का नोटिस

ऐसे 7 कब्जाधारियों को वन विभाग ने नोटिस जारी करके 15 दिनों में मकान खाली करने को कहा है। यह मकान सदर, सुकेत और नाचन वन मंडलों के तहत पाए गए हैं। इसके अलावा कुछ लोग फिर से डिमार्केशन करवाने के लिए हाईकोर्ट चले गए हैं ऐसे में इनपर फैसला आने के बाद ही आगामी कार्रवाई होगी। लेकिन, जिन्हें नोटिस जा चुका है उन पर 15 दिनों के बाद कार्रवाई होना तय है।

वन अरण्यपाल मंडी उपासना पटियाल ने बताया कि यदि कोई कब्जाधारी मकान खाली नहीं करता है तो वन मंडल स्तर पर बनी कमेटियां कार्रवाई शुरू कर देंगी। वहीं, अगर 5 बीघा से कम जमीन पर कब्जा करने वालों की बात करें तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है।