हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का कड़ा संज्ञान लेते हुए बिलासपुर की एक अध्यापिका का तबादला रद्द कर दिया है। न्यायधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने पाया कि टीजीटी प्रोमिला का तबादला राजनीति से प्रेरित है इसलिए कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया।
आपको बता दें कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, दसलेहरा, बिलासपुर में तैनात प्रोमिला को भाजपा के झंडुता विधायक जीतराम कटवाल के आदेश पर किया गया था। कोर्ट ने पाया की अध्यापिका का ट्रांसफ़र विधायक के डीओ नोट के आधार पर किया गया था। इसे पीठ ने हाई कोर्ट द्वारा दिये गए विभिन्न आदेशों के अनुसार न मानते हुए स्थानांतरण को रद्द कर दिया।
याचिका कर्ता प्रोमिला ने आरोप लगाया था कि विधायक उनका तबादला कर के एक निजी प्रतिवादी को एडजेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी। प्रोमिला को राजकीय उच्च पाठशाला कुनेड़, चम्बा भेजा जा रहा था।
विधायक ने करवाए थे 15 तबादले
इस मामले से दस्तावेटों को जब पीठ ने खंगाला तो पाया गया कि विधायक डीओ के अधार पर 15 कर्मचारियों के तबादले कर दिये गए थे। इन्हें भी न्यायालय ने रद्द कर दिया है।
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