हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार के उस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर दिए हैं। जिसके तहत पर्यटकों को प्रदेश में आने की अनुमति दी गई है। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने राजस्व और पर्यटक सचिव को 20 जुलाई तक न्यायालय के समक्ष जवाब शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है।
स्थानीय निवासी नीलम शर्मा की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया है कि सरकार ने गत 2 जुलाई को प्रदेश के प्रवेश द्वार खोलते हुए पर्यटकों को प्रदेश में आने की अनुमति दी है, जिसके लिए छोटी-मोटी शर्तें जैसे पर्यटक की मेडिकल रिपोर्ट और 5 दिनों की होटल बुकिंग अनिवार्य की है।
प्रार्थी ने न्यायालय में दलील रखी कि होटलियर्स पर्यटकों के लिए होटल खोलने को तैयार नहीं हैं, ऐसे में सरकार का फैसला पूरी तरह गलत है और इससे प्रदेश में कोरोना मरीज बढ़ेंगे।