High Court orders 8-week deadline: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण के मामले में नगर निगम शिमला को आठ हफ्तों के भीतर मामले का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम कमिश्नर को यह आदेश जारी किया। यह मामला वर्ष 2010 से लंबित था, जब स्थानीय निवासियों ने नगर निगम में शिकायत दर्ज करवाई थी कि मस्जिद का निर्माण बिना अनुमति और बिना नक्शा पास करवाए किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जगतपाल ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि पिछले 15 साल से यह मामला विचाराधीन है और इसे समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए नगर निगम को आठ हफ्तों के भीतर कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए।
वहीं, मस्जिद कमेटी ने खुद ही अवैध निर्माण को गिराने का कार्य शुरू कर दिया है। यह कदम कानून का पालन करने के दृष्टिकोण से लिया गया है। अगली सुनवाई 21 दिसंबर को नगर निगम कोर्ट में होगी, जहां मामले की प्रगति पर विचार किया जाएगा।
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