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CM-राज्यपाल के अलावा किसी VVIP को नहीं मिलेगा टैंकर से पानी: HC

पी. चंद |

राजधानी में पानी को किल्लत को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने टैंकरों के माध्यम मुख्यमंत्री और गवर्नर को छोड़कर किसी भी VVIP को पानी देने से इंकार किया है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अजय मोहन गोयल की बेंच ने कहा कि शिमला नगर निगम को रोज इस बात की विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी कि कितना पानी उपलब्ध है और कितना पानी आम लोगों को उपलब्ध कराया गया।

नगर निगम कमीश्नर और सिटी इंजीनियर की मौजूदगी में कोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं। याद रहे कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सोमवार को कोर्ट का कार्यवाही का बहिष्कार किया था और बार एसोसिएशन यह मामला कोर्ट के संज्ञान में लाया था। इसके बाद बेंच ने शिमला नगर निगम के कमिश्नर और सिटी इंजीनियर को स्टेटस रिपोर्ट के साथ तलब किया।

कोर्ट ने एडवोकेट जनरल की इस बात से भी सहमति जताई थी कि शिमला में पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए लंबी अवधि की सोच के साथ विकल्प ढूंढ़े जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए चेक डैम और रिजर्वयर बनाया जा सकता है। वहीं, राज्य सरकार ने पानी की किल्लत के चलते शिमला नगर निगम सीमा में नए निर्माण पर रोक लगा दी थी।